DJ की कानफोड़ू आवाज पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव को निर्देश, हलफनामा पेश कर बताए कि डीजे के ध्वनिप्रदूषण रोकने क्या प्रयास किया

file photo

सीजी क्रांति न्यूज/बिलासपुर। डीजे की कानफाूड़े आवाज से लोगों को हो रही परेशानी और ध्वनिप्रदूषण के रोकथाम के नियमों के पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट के युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में उत्सवों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों/डीजे द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के खतरे को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों के संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

दैनिक समाचार पत्रों में डीजे के तेज आवाज पर खबरों पर मुख्य न्यायाधिपति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विषय की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दिये गये पूर्व के आदेशों का उल्लेख करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है ।

मुख्य न्यायाधिपति ने माना कि बिलासपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति, जो कि समाचारों की कतरनों से स्पष्ट है जिम्मेदार राज्य अधिकारियों की ओर से एक अपमानजनक कृत्य के अलावा और कुछ नहीं है, जो ध्वनि प्रदूषण के खतरे को रोकने में कोई भी प्रयास करने में विफल रहे हैं। सर्वाेच्च न्यायालय के साथ साथ इस न्यायालय द्वारा विभिन्न आदेश निर्देश पारित करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

CG Kranti News channel

Follow the CG Kranti News channel on WhatsApp

Leave a Comment

ताजा खबर

error: Content is protected By Piccozone !!