12 साल बाद खनिज अधिकारी को 7 साल की सजा, छह साल में 2 करोड़ की संपत्ति बनाई, आय से 408 गुना अधिक दौलत

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सीजी क्रांति न्यूज/दुर्ग। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी की विशेष कोर्ट ने दुर्ग के तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी गणेश प्रसाद कुम्हारे को सात साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम दुर्ग आदित्य जोशी के न्यायालय ने यह सजा सुनाई है।

तत्कालीन सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 9 अक्टूबर 2010 को एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के समक्ष 22 जुलाई 2014 को संस्थित हुआ, जिसमें लगभग 12 साल के बाद न्यायालय का फैसला आया है। गणेश प्रसाद कुम्हारे के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13, 1,ई सहपठित धारा 13, 2 के अंतर्गत आरोप था कि उसने सहायक खनिज अधिकारी दुर्ग के रूप में पदस्थ रहते हुए 1 जनवरी 2004 से 12 अक्टूबर 2010 के बीच आय से अधिक दो करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। जांच के दौरान माइनिंग अफसर के वेतन एवं भत्ते से प्राप्त आय लगभग 24 लाख रुपए होना था, लेकिन अफसर के पास 408 अधिक अनुपात ही संपत्ति प्रमाणित पाया गया।

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