सरकारी खाद के अवैध भंडारण पर समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर के आदेश, प्रफुल्ल वर्मा समिति के नए प्रभारी

सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। ढिमरीन कुंआ में सरकारी डीएपी खाद के अवैध भंडारण मामले में समिति प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा कृषकों को सब्सिडी के साथ दिये जाने वाले खाद को अनाधिकृत रूप से निजी गोदाम में डंप करने वाले सहायक समिति प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है और आवश्यक दस्तावेज के लेकर एफआईआर. की कार्यवाही की जा रही है।

केसीजी कलेक्टर गोपाल वर्मा ने अमलीडीह समिति के खाद डंप की घटना पर गुरुवार को समिति प्रबंधक बृजलाल वर्मा के निलंबन का निर्देश देते हुए कहा कि कृषकों के हित को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी अधिकारी या व्यक्ति पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। बुधवार रात को खैरागढ़ के ग्राम ढीमरिन कुंआ के एक निजी कृषि केन्द्र में सरकारी खाद डीएपी के डंप कराए जाने की सूचना मिलने पर कलेक्टर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए खैरागढ़ एसडीएम प्रकाश राजपूत, कृषि उपसंचालक राजकुमार सोलंकी और तहसीलदार प्रीतम साहू को तत्काल घटना स्थल पर भेजकर निजी गोदाम में डंप 450 बोरी खाद को जप्त कर दुकानों को सील किया गया था।

कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर प्राधिकृत अधिकारी, शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित छुईखदान के द्वारा खाद डंप के आरोपी सहायक समिति प्रबंधक बृजलाल वर्मा, सेवा सहकारी समिति मर्या अमलीडीह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं रघुराज सिंह ने बताया कि मामले की जब्ती कार्यवाही, जाँच प्रतिवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर एफ.आई.आर. की कार्यवाही की जा रही है।

डीएमओ आफिस राजनांदगांव से अमलीडीह सोसायटी के भुलाटोला गोदाम हेतु निकले 700 बोरी डीएपी खाद में से आरोपी सहायक समिति प्रबंधक बृजलाल वर्मा ने केवल 250 बोरी खाद समिति के गोदाम में डंप कराया और शेष 450 बोरी खाद को ढीमरीन कुवाँ के निजी जंघेल कृषि केंद्र में डंप करा दिया। सूचना मिलने प्रशासन के द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई।

सेवा नियम 2018 के कंडिका क्रमाक 16.4 मे अंकित प्रावधानों के श्रेणी में हुई कार्यवाही

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्देश पर कार्यवाही में सोसाइटी के डीएपी खाद 450 बोरी को निजी व्यापारी मेसेर्स जंघेल कृषि केन्द्र ढिमरीन कुआ ग्राम में भंडारित किया पाया गया। इसकी सूचना जिले के वरिष्ट अधिकारियो को भी नही दिया था जबकि सोसायटी के खाद गोदाम भूलाटोला में पर्याप्त जगह उपलब्ध थी।

बृजलाल वर्मा द्वारा व्यक्तिगत लाभ कमाने के उदेदश्य से बेईमानी एंव धोखाधड़ी कर सोसायटी को आर्थिक क्षति पहुँचाने का कुंठित प्रयास किया गया है। जो पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा जारी प्राथमिक कृषि साख समितियों के सेवायुक्तो के सेवा नियम 2018 दिनांक 27.01.2018 मे जारी किया गया था के कंडिका क्रमाक 16.4 मे अकित प्रावधानों के श्रेणी में आता है।

जिस पर नियमानुसार कार्यावाही किया जाने का निर्देश दिया गया है। जिसके अनुपालन मे बृजलाल वर्मा को सहायक समिति प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मर्या अमलीडीह के प.क. 1498 के उपरोक्त कृत्य के तथ्य के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। किसानो के व्यापक हितो को ध्यान में रखते हुऐ निलंबित बृजलाल वर्मा सहायक समिति प्रबंध के स्थान पर प्रफुल्ल वर्मा विक्रेता को समिति प्रभारी के पद में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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