सीजी क्रांति न्यूज/रायपुर। समाचार पत्र, टीवी चैनल, विज्ञापन एजेंसी व न्यूज पोर्टल्स में अब ऑनलाइन जुआ सट्टा का विज्ञापन प्रकाशित व प्रचारित नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा किया गया तो 3 साल की जेल अव 50 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के राजपत्र में प्रकाशन होने के हवाला देते हुए रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की है। पढ़ें पुलिस की एडवायजरी …।
शर्मनाक : बिस्किट चुराने पर बेरहमी से पीटा, फिर पैर में गमछा बांधकर घसीटा, देखती रही रेलवे पुलिस! 4 गिरफ्तार, ASI समेत 3 सस्पेंड: वेंडरो के स्टॉल हुए सील…
सीजी क्रांति/रायपुर. रायपुर रेलवे स्टेशन में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. वेंडरों ने एक युवक को बिस्किट चोरी का आरोप