सीजी क्रांति/खैरागढ़। भाजपा नेता विक्रांत सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। तीन बार डायरी कॉल करने के बाद चौथी बार में केस डायरी पेश की। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है। इससे साफ हो गया कि अब विक्रांत सिंह बुधवार को होने वाले अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में शामिल नहीं होंगे।
गौरतलब है कि मतगणना कक्ष में हंगामा करने के मामले मे भाजपा नेता विक्रांत सिंह सहित अन्य के खिलाफ अलग-अलग धाराओं मे मामला दर्ज होने के बाद तीन दफे पुलिस ने अलग-अलग कारणों से केस डायरी पेश नहीं किया और चौथी बार एडीजे कोर्ट में पेश होने पर बहस बाद आवेदन को गंभीर प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए खारिज कर दिया गया।
गंभीर प्रवृत्ति का अपराध, जमानत देने से इंकार
विक्रांत सिंह, आयश सिंह के वकील सुरेश सिंह ठाकुर और अभिषेक सिंह के वकील सुरेश भट्ट ने बताया कि मामले को लेकर उन्हें हर संभव तरीके से अपना पक्ष रखा। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने कारित अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया और आवेदन खारिज कर दिया। रिकाऊंटिंग परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाने से नाराज भाजपाइयों के हंगामे बाद प्रशासन की शिकायत पर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज होने से शहर राजनीतिक माहौल बिगड़ा हुआ है।
नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मेलन में नही हो पाएंगे शामिल
बुधवार 5 जनवरी को नवनिर्वाचित पार्षदों का प्रथम सम्मेलन और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिपं उपाध्यक्ष सहित के अन्य भाजपा नेता चुनाव प्रक्रिया तक दूर रहे इसलिए राजनीतिक दबाव मे पुलिस तीन बार कोर्ट काल होने के बाद भी केस डायरी पेश नही किया और जब पेश हुआ तो आवेदन कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसके चलते आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन मे ऑलरेडी बैक फुट पर चल रही भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।