सीजी क्रांति/खैरागढ़। निकाय चुनाव (corporation election) में दावेदारी कर रहे पार्षद उम्मीदवारों को भी खर्च का ब्योरा (Detail) देना होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने चुनाव में खर्च की जाने वाली राशि की सीमा (Limit) तय कर दी है। इसे नगर निगम और पालिका की जनसंख्या (Population) के हिसाब से तय किया गया है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि चुनाव में खर्च करने पर संबंधित उम्मीदवार के ऊपर कार्यवाही की जाएगी।
पहले मेयर उम्मीदवार को ही देना पड़ता था हिसाब
इससे पहले निकाय चुनाव (Corporation Election) में मेयर पद के लिए उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देना पड़ता था। इस बार पार्षद उम्मीदवार को भी जिला निर्वाचन विभाग में अपने चुनावी खर्च का ब्योरा जमा करेंगे। नई दरें भी तय कर दी गई हैं। जिले में धारा-144 लागू है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में साउंड बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
जनसंख्या के हिसाब से खर्च
निकाय चुनाव में जनसंख्या के हिसाब से खर्च का लिमिट तय कर दिया गया है। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले पार्षद प्रत्याशी को 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वही नगर निगम क्षेत्र में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले पार्षद प्रत्याशी को 3 लाख रुपए तय की है। इसके अलावा नगर पालिका परिषद के पार्षद प्रत्याशी को 1.5 लाख रुपए तक और नगर पंचायत के पार्षद प्रत्याशी को 50 हजार रुपए तक खर्च करने की अनुमति होगी।