फर्जी दस्तावेज से जमीन की बिक्री…फरार आरोपी पटवारी मनीराम बिलासपुर से गिरफ्तार!

ठेलकाडीह पुलिस के गिरफ्त में आरोपी पटवारी

सीजी क्रांति/खैरागढ़। जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेचने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। ठेलाकडीह पुलिस ने बिना मेनुअल रिकार्ड जांच किए चौहद्दी तैयार करने वाले तत्कालीन पटवारी को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। मामले के दो अन्य आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन मामला दर्ज होेन के बाद आरोपी मनीराम फरार चल रहा था। लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखते हुए उसे भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

दरअसल, राजनांदगांव मोतीपुर निवासी प्रार्थी तिलक वर्मा को तिलईभाठ निवासी आरोपी चेतन वर्मा द्वारा जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया था। बताया जा रहा है कि खसरा क्रमांक 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर भूमि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 में जमीन 28 अक्टूबर 2020 को 6 लाख 80 हजार रूपये में खरीदा था। जिसका राजस्व विभाग में नाम दर्ज होने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेने के लिये गया, तब मौके पर पता चला कि उक्त खसरा नंबर की भूमि मौके पर अस्तित्व में ही नहीं है। प्रार्थी की शिकायत पर ठेलकाडीह पुलिस ने धारा 420,467,468,471,34 भादवि. की अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।

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जांच में पता चला कि खसरा नं0 68 केवल 53 डिसमील की मूल भूमि है, जिसका दो ही बटांकन हुआ है। तीसरा बटांकन कभी नहीं हुआ है। इस दौरान आरोपी चेतन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी ने बताया कि वह पटवारी के अंडर पटवारी के निर्देषानुसार राजस्व विभाग से संबंधित समस्त कार्य मासिक वेतन पर करता था। उसी दौरान मेनुवल रिकार्ड को ऑनलाईन रिकार्ड दर्ज करते समय उक्त फर्जी खसरा नंबर का सृजन कर अपने नाम पर उक्त खसरा नंबर का स्वामित्व दर्षित किया था।

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आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे प्रार्थी तिलक वर्मा को 6 लाख 80 हजार रूपये में बेच दिया था। धोखाधड़ी का सबूत मिलने के बाद आरोपी चेतन वर्मा तथा तत्कालिन पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था।

इधर प्रकरण का अन्य आरोपी पटवारी मनीराम बैगा थाने में केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था। जिसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बताया कि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 खसरा नम्बर 68/3, रकबा 1.098 हेक्टेयर का चौहददी दिशा ऑनलाईन अभिलेख के अनुसार बनाकर हस्ताक्षर किया और चौहद्दी भी मौके पर जाकर नहीं बनाया था। साथ ही ऑनलाईन अभिलेख को गुनिया या कंघी से नाप नहीं किया गया था।

पटवारी हल्का नंबर 18 रानिम ठेलकाडीह के तत्कालिन पटवारी मनीराम बैगा पिता पंचराम बैगा उम्र 58 साल निवासी एनटीपीसी आनंद चौक थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ0ग0) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सतीश पुरिया, सहायक उप निरीक्षक सीआर आर्य, प्रधान आरक्षक सुरेश सिंह राजपूत, आरक्षक बिसाहू यादव, महिला आरक्षक सत्याभामा ठाकुर की महत्वपनूभूमिका महत्वपूर्ण रही।

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