सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। खैरागढ़ के ईटार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार ताल्लुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।
शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के अध्यक्ष चन्द्र कुमार कश्यप ने कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम व सहमति से यौन संबंध बनाने की स्थिति में भी पॉक्सो क़ानून लागू होगा। ऐसे मामलों में क़ानून की जानकारी न होने की दलील के आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सज़ा में किसी तरह की राहत नहीं दे सकतीं। युवाओं को उचित मार्गदर्शन और सज़ा की जानकारी न होने के कारण वे अपना जीवन और कॅरियर दोनों बर्बाद कर रहे है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाली पीढ़ियों को अनजाने में किये अपराध के परिणामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। खासकर स्कूलों और कॉलेजों में इन क़ानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना जरूरी है।
एडीजे कश्यप ने मोटर यान अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें बिना हेलमेट वाहन न चलाने, गाड़ी का बीमा होने, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलने, शीट बेल्ट का उपयोग करने, शराब के नशे में वाहन न चलाने, दो वाहनो के बीच निश्चित दूरी रखने, दाये-बाये देखकर चलने, दोपहिया वाहनों में तीन सवारी नहीं बैठाने, वाहन चलाते मोबाइल का उपयोग नहीं करने एवं यातायात के संकेतों का पालन करना चाहिए साथ ही छात्रों को कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल या बाइक खरीदते हैं तो उसका पूरा कागजात सहित लेने की सलाह दी गई।
शिविर में पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने विधिक सहायता एवं प्रिलिटिगेशन के बारे में बताते हुए कहा कि न्यायालयों में निपटारे के लिए नियत सामान्य प्रक्रिया के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान के कई अन्य तरीके भी हैं, जिनके माध्यम से हम विवादों का शीघ्र एवं सुलभ निराकरण करवा सकते हैं। साथ ही मध्यस्थता की प्रक्रिया से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अगर आपसी समझौते से विवाद सुलझ सकें तो उसको प्राथमिकता देना चाहिए। उन्होने छात्र-छात्राओं से मन लगाकर पढऩे के लिये प्रेरित किया। विभिन्न उदाहरणों से सशक्तीकरण और समाज मे गरिमामय जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम स्कूल प्राचार्य विजय सोनी सभी शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।