आदर्श आचार संहिता के साथ जिला KCG में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन गोपाल वर्मा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को निर्वाचन की घोषणा किये जाने के बाद से जिला केसीजी में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है। उन्होंने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर होगी। जिला में 7 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को मतगणना होगी।

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में निष्पक्ष और सौहाद्र पूर्ण वातावरण में निर्वाचन की तैयारी कर ली गई है। जिले में लोक परिशांति बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।

खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा।

खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारे बाजी की जाएगी। किसी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आम सभा जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित अनुमति कानून व्यवस्था से जुड़ें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनैतिक दल, व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में की गई है सहयोग की अपील
कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आम सभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा न ही धार्मिक स्थानों का आम सभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा। खैरागढ़ छुईखदान गंडई राजस्व जिले में किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार का नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं व्यक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है।

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