सीजी क्रांति न्यूज/रायपुर। समाचार पत्र, टीवी चैनल, विज्ञापन एजेंसी व न्यूज पोर्टल्स में अब ऑनलाइन जुआ सट्टा का विज्ञापन प्रकाशित व प्रचारित नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा किया गया तो 3 साल की जेल अव 50 हजार रूपए जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के राजपत्र में प्रकाशन होने के हवाला देते हुए रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी की है। पढ़ें पुलिस की एडवायजरी …।
छत्तीसगढ़ के इस जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा करने की अनुमति नहीं मिली: प्रशासन ने बड़ी दुर्घटना की आशंका समेत बताये ये कारण…
सीजी क्रांति/मुंगेली. सुप्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप को मुंगेली में शिवमहापुराण कथा आयोजित करने की अनुमति नहीं मिली है. प्रशासन ने बारिश को देखते हुए