0 ऋणी एवं अऋणी किसान करा सकेंगे मुख्य खरीफ फसलों का बीमा
0 एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि. करेगा फसल बीमा
सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के मार्गदर्शी निर्देशन और कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में जिला हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई। वर्ष 2023-24 के खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई।
राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल- धान सिंचित, असिंचित धान एवं अन्य फसल-मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी एवं उड़द का बीमा करा सकते है। कृषकों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों होने वाले नुकसान से राहत दिलाने हेतु बीमा में शामिल किये जाने वाले कृषक- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते है, जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल हेतु वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत/नवीनीकृत की गई हो, अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी कृषक जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि. करेगा बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023-2025 तक जिले के लिये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि. को निविदा के आधार पर चयनित हुआ है। कृषकों द्वारा प्रदाय किये जाने वाली प्रीमियम दर- खरीफ वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है।
एक की अधिसूचित क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिये अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण स्वीकृत होने की स्थिति में कृषक को एक ही स्थान से बीमा कराया जाना है। इसकी सूचना कृषक को संबंधित बैंक को देनी होगी। ऋणी एवं अऋणी कृषकों के द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में कृषक के समस्त दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार बीमा कंपनी के पास होगा।
निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इस हेतु अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमि.), लोक सेवा केन्द्र सें अपने फसलों का बीमा करा सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई से सम्पर्क कर सकते हैं।