सीजी क्रांति/रायपुर। भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 5 दिसंबर को होने वाले मतदान में क्षेत्र के एक लाख 95 हजार 822 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 95 हजार 266 पुरूष मतदाता, एक लाख 555 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। उप निर्वाचन के लिए प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले जाएंगे।
भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कुल 256 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें से 82 मतदान केन्द्र नक्सल संवेदनशील एवं 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 23 है। सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए 256 मतदान दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही रिजर्व दल भी बनाए गए हैं। मतदान के लिए 30 सेक्टर अधिकारी भी बनाए गए हैं जो अपने क्षेत्र के मतदान केन्द्रों का लगातार भ्रमण कर रिपोर्टिंग करेंगे।
फोटोयुक्त वोटर कार्ड नहीं है तो 12 तरह के वैकल्पिक पहचान पत्र होंगे मान्य
भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के साथ ही 12 तरह के अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया है। वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे मतदाता इनमें से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
आयोग ने वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में आधार कॉर्ड, मनरेगा जॉब कॉर्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कॉर्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कॉर्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों को जारी किया गया सरकारी पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कॉर्ड को मान्यता दी है। निर्वाचक नामावली में पंजीकृत प्रवासी मतदाताओं के पहचान पत्र के रूप में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) को ही मान्यता दी जाएगी।