सीजी क्रांति/रायपुर। वाहन चालाकों की सुविधा के लिए ड्रायविंग लाइसेंस के लिये आवश्यक ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र (Medical Certificate) देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इसके तहत अब तक प्रदेश के 22 हजार 219 लोगों ने ऑनलाईन के माध्यम से इस यूजर फ्रेंडली नियम का लाभ उठाया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में मार्च के अंतिम सप्ताह में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर ड्रायविंग लाइसेंस (Driving Licence) के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट (Medical Certificate) को ऑनलाईन जारी करने के पोर्टल का शुभारंभ किया था। कोरोना काल में पेपरलेस मेडिकल प्रमाण की उपलब्धता से आवेदक और चिकित्सक दोनों को सुविधा हुई है। साथ ही आवेदकों को फर्जी एजेंटों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है।
दरअसल मोटरयान अधिनियम के तहत ड्रायविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने के लिए आवेदकों को आवेदन के साथ डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण देने का नियम है। जिसके लिए आवेदकों को एजेंटों व कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कोरोना काल में आवेदकों को मेडिकल प्रमाण-पत्र के लिए अधिक परेशानी उठानी पड़ रही थी। इससे राहत पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने ऑनलाईन मेडिकल प्रमाण पत्र देने की सुविधा प्रारंभ की है।