रांची। यौन उत्पीड़न करने के आरोपित IAS अफसर सैयद रियाज अहमद को सस्पेंड करने के निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिये है। बता दें कि जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल की अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। आइआइटी मंडी की पीड़ित छात्रा ने चार जुलाई की देर शाम खूंटी थाने में खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के विरुद्ध यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।
आरोपित एसडीएम के विरुद्ध शुरू में भादवि की धारा 354ए और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित एसडीएम को पांच अप्रैल को हिरासत में ले लिया।
रियाज अहमद 2019 बैच के IAS अधिकारी हैं। आरोपी खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। आरोपी एसडीएम फिलहाल जेल में हैं। अदालत ने इनकी जमानत अर्जी भी ठुकरा दी है।
जानिए क्या था मामला
हिमाचल प्रदेश की इंजीनियरिंग की छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी खूंटी के एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें सस्पेंड करने का निर्देश दिया है. आरोपी एसडीएम फिलहाल जेल में हैं। अदालत ने इनकी जमानत अर्जी भी ठुकरा दी है।
पीड़ित छात्रा की शिकायत के मुताबिक, 1 जुलाई को एसडीएम के आवास पर पार्टी आयोजित की गई थी। इस पार्टी में हिमाचल प्रदेश आईआईटी मंडी की छात्राएं शामिल हुए थे। वे सभी यहां इंटर्नशिप के लिए आए थे। पार्टी में शराब भी रखी गई थी। पीड़िता के अनुसार एसडीओ खुद शराब पी रहे थे। उसे भी शराब पीने को कहा जा रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि एसडीओ ने उसके साथ अश्लील हरकत की और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। सुबह की घटना के बाद रात 8.30 बजे अपने आवास पर आने का दबाव दे रहे थे। इसके बाद वह उन्हें धक्का देकर वहां से निकल गयी थी। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।