साल्हेकला में 382 कट्टा अवैध धान जब्त, प्रशासन ने संस्था का नाम बताया, कारोबारियों का नाम रखा गुप्त ?

0 राजस्व, खाद्य, मंडी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही

0 मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत कमल ट्रेडर्स और ललित ट्रेडिंग, साल्हेकला पर हुई कार्यवाही

सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। जिले में अवैध धान संग्रहण और परिवहन पर नकेल कसने के उद्देश्य से लगातार त्वरित कार्यवाही हुई है। जिले में राजस्व, खाद्य और अन्य सम्बन्धित विभाग के द्वारा तीन दिनों में प्रशासन ने ताबड़तोड़ पांचवी कार्यवाही को अंजाम दिया। अवैध धान पर कार्यवाही के बाद कलेक्टर चन्द्रकान्त वर्मा ने बेहतर कार्य के लिए संयुक्त दल का उत्साहवर्धन किया।


हालांकि प्रशासन की ओर से मीडिया को जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि उसमें उन संस्थानों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं जहां से धान जब्त किया गया है लेकिन उन कारोबारियों के नाम नहीं बताए गए जिन्होंने गलत मंशा से यह धान छुपाकर रखा था।

बहरहाल कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा के निर्देश और सूक्ष्मता से निगरानी के फलस्वरूप जिले में छुईखदान अनुभाग के राजस्व, खाद्य, मंडी और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही साल्हेकला के दो ट्रेडर्स के अवैध धान भंडारण पर की गई। इस कार्यवाही में साल्हेकला के कमल ट्रेडर्स से 285 कट्टा धान तौल में 114 क्विंटल तथा ललित ट्रेडिंग कंपनी से 97 कट्टा तौल में 38.80 क्विंटल अवैध धन की जप्ती कर कार्यवाही की गई।

यह कार्यवाही मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत की गई। एसडीएम छुईखदान रेणुका रात्रे के नेतृत्व में संयुक्त दल में कार्यवाही के दौरान खाद्य निरीक्षक गरिमा सोरी, ऑपरेटर सुभाष यादव सहित मंडी से परमेश्वर काले और पुलिस विभाग से उप निरीक्षक बीआर सिन्हा और प्रधान आरक्षक नंदकुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

बता दें कि इसके पहले रविवार को ओम ट्रेडर्स पेंड्री खैरागढ़ में छापेमारी की बड़ी कार्यवाही करते हुए ओम ट्रेडर्स के प्रोपराइटर ओमप्रकाश खत्री की उपस्थिती मे कारोबार परिसर का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान क्रय उत्पाद पर मंडी शुल्क जमा नही किये जाने पर हुई बड़ी कार्यवाही।

इस दौरान उनके कब्जे से 210 कट्टा धान, 200 कट्टा सोयाबीन और 40 किलो चना का भंडारण होना पाया गया। प्रोपराइटर ओमप्रकाश खत्री के द्वारा 4 दिसम्बर 2023 की स्थिती मे स्टाक पंजी संधारित किया गया था। परन्तु क्रय धान का मंडी शुल्क जमा नही किये जाने के कारण मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधान के तहत जब्ती कार्यवाही की गई।

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