विधानसभा उपचुनाव नामांकन: सामान्य उम्मीद्वार को 10 हजार, तो एसटी-एससी के अभ्यार्थी को पांच हजार रूपये जमा करने होंगे

सीजी क्रांति/खैरागढ़। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन नाम निर्देशन पत्र एवं शपथ पत्र भरकर उसका प्रिंट आउट निकाल कर हस्ताक्षर व शपथपत्र के पश्चात हार्ड कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली जमानत राशि 10 हजार रूपए, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5 हजार रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी के साथ केवल दो ही व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकते है। इसके पहले इसकी संख्या 5 थी। नाम निर्देशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 2 होगी।

अभ्यार्थियों को अलग से बैंक अकाऊंट खोलना होगा

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 40 लाख रूपए होगी।

मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति

राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है।

CG Kranti News channel

Follow the CG Kranti News channel on WhatsApp

Leave a Comment

ताजा खबर

error: Content is protected By Piccozone !!