सीजी क्रांति/रायपुर। प्रदेश में तेज गर्मी और भू-जल स्तर में आने वाली गिरावट को ध्यान में रखते हुए रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने जिले में बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 30 जून तक लागू रहेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला प्रशासन से अनुमति के बाद ही बोर खनन किया जा सकेगा।
इधर सरकारी आदेश में बोर को नलकूप लिखा गया है। आदेश में कहा गया है कि नलकूप खनन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी बिना अनुमति के पीने के पानी या पेयजल के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी नलकूप खनन नहीं हो सकेगा। इस अवधि में किसी प्रकार के नए नलकूप खनन के लिए सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। शासकीय अर्ध शासकीय और नगरीय निकायों को पानी के लिए अपने क्षेत्र अधिकार में सीमा में आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
इन अफसरों से लेनी होगी अनुमति
रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे ने इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। यह अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नगरी निकाय या तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर संबंधित क्षेत्र में नए नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। रायपुर नगर निगम सीमा के तहत आने वाले क्षेत्र में इसकी परमिशन के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र के लिए एसडीएम रायपुर, आरंग राजस्व अनुभाग के क्षेत्र के लिए एसडीएम आरंग , एसडीएम अभनपुर , तिल्दा राजस्व अनुभाग के लिए एसडीएम तिल्दा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। बोर खुदाई के काम में इन नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक का प्रावधान है।