सीजी क्रांति/राजनांदगांव। पंचायत विभाग संचालनालय से जिला पंचायत सदस्य विप्लव साहू के निर्वाचन शून्य होने के आदेश के बाद अब श्री साहू को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पंचायत संचालनालय के निर्णय को चुनौती देते हुए विप्लव ने याचिका लगाई थी। जहां से उन्हें स्टे पत्रकार वार्ता में दी।
राजनांदगांव प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि निर्वाचन शून्य किए जाने के निर्णय के विरूद्ध उनके अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय मे निवेदन किया कि छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम की धारा 122 के तहत आवेदन दायर किया है, जो कि सीमा अवधि से परे था। जिस पर याचिकाकर्ता को पंचायत की सदस्यता से हटाने का आदेश पारित किया था।
उन्होंने आगे कहा कि उक्त आवेदन 5 मार्च 2020 को दायर किया गया था और चुनाव 31 जनवरी 2020 को घोषित किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत दी जा सकती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशुद्ध रूप से एक अंतरिम उपाय के रूप में, सुनवाई की अगली तारीख तक संचालन के फैसले पर रोक रहेगी।