छत्तीसगढ़: धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला…हाईकोर्ट ने युवती को पति के साथ भेजने का का दिया आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
File photo-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

सीजी क्रांति/बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से शादी रचाने वाली युवती को पति के साथ भेजने का आदेश दिया है। लड़की ने कोर्ट में बयान दिया कि बिना दबाव के अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। अब वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

दरअसल बसना निवासी मोहम्मद इरफान पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों के पिता है। इरफान से विवाद होने पर उसकी पत्नि उसे छोड़ कर चली गई। पहली पत्नि से अलग होने बाद इरफान ने हिन्दू लड़की से विवाह किया था।

मुस्लिम युवक से निकाह के बाद लड़की के पिता ने थाने में शिकायत की थी। जिसके बाद सांप्रदायिक रूप देकर इस विवाद को बढ़ा दिया गया था। विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने लड़की को नारी निकेतन भेज दिया। जिसके बाद इरफान ने बिलासपुर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि हिंदू लड़की ने खुद की सहमति से 2021 में धर्म परिवर्तन करा मुस्लिम धर्म के रीति-रिवाज से निकाह किया। मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस गौतम चौरड़िया की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है।

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