सीजी क्रांति न्यूज/खैरागढ़। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश है।
इस संबंध में जिला कलेक्टर ने जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है। साथ ही 3 अक्टूबर के पहले सूची उपलब्ध कराने कहा है।
बैठक में इन विषयों पर होनी है चर्चा, समीक्षा और कार्यवाही
ग्राम सभा के पूर्व बैठक में पारित सकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गोठानी के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही करने, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन करने तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लमित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों एवं मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा की जानकारी दिये जाने के लिए कहा गया हैं। साथ ही ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा, ग्राम पंचायत विकास
योजना (जीपीडीपी) वर्ष 2023-24 के लिए निर्मित कार्ययोजना का वाचन कराते हुये अनुमोदन कराना, राज्य की समस्त सडक़ो पर मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सडक़ो (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्गाे) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आम जनता में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सडकों पर खुला नहीं छोडऩे का संकल्प पारित करना।
इनके के अलावा जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेंडे में सम्मिलित किए जाने की बात कही है। जिले में आयोजित होने वाले ग्राम सभा में तंबाकु के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के अलावा सिगरेट और अन्य तंबाकु उत्पाद अधिनियम 2023 के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जागरूकता समस्त ग्राम पंचायत को तंबाकु मुक्त किये जाने पर चर्चा करने के निर्देश दिए हैं। ताकि उसके दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके।