सीजी क्रांति न्यूज/रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश का सर्कुलर जारी हो गया है। अब मैदानी इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन यानी 24 घंटे और नक्सली व दुर्गम इलाकों में तैनात पुलिस जवानों को 3 माह में एक मुश्त 8 दिन की छुट्टी मिलेगी।
जारी सर्कुलर के अनुसार थाने में पोस्टेड पुलिस कर्मियों में सबसे पहले कांस्टेबल से टीआई स्तर तक के अधिकारी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिलेगा। यह आदेश उन पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगा जो पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के सीनियर अफसरों के ऑफिस में पोस्टेड है। इसी प्रकार ये छुट्टी पुलिस मुख्यालय/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल मुख्यालय/रेडियो मुख्यालय/ट्रेनिंग स्कूल और अकादमी में पोस्टेड पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
पुलिस अधीक्षक अपने-अपने जिलों के थाना और चौकियों में पोस्टेड पुलिस कर्मियों का रोस्टर तैयार करेंगे। इसमें हर एक पुलिसकर्मी का दिन तय होगा उसे हर हफ्ते उसी दिन छुट्टी मिलेगी। यानी की सोमवार को किसी पुलिसकर्मी को छुट्टी मिलेगी तो अगले हफ्ते भी उसे सोमवार को ही छुट्टी मिलेगी।
किसी कारण से एसपी प्रोटोकॉल ड्यूटी या कानून व्यवस्था के कारण साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता तो उसकी छुट्टी जमा हो जाएगी। इसी महीने उसे ये ऑफ देने की कोशिश भी करनी होगी। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छुट्टियां कैंसिल होती है तो आखिरी फैसला इकाई प्रमुख का होगा होगा।
इस छुट्टी को निरस्त करने की अनुमति संबंधित पुलिस अधीक्षक ही देंगे। उसके बाद एसपी को ये जानकारी पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक रेंज को देनी होगी। साथ ही साप्ताहिक अवकाश की सुविधा किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ी नहीं जायेगी। न ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा।
अवकाश की गणना वर्तमान में प्रचलित प्रथा के अनुसार अपरान्ह में 12.05 पर रवानगी व पूर्वान्ह में 11.55 की वापसी प्रथा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाए एवं सामान्य अवकाश में रवानगी संध्या रोलकॉल के बाद दी जाये व प्रातः गणना/रोलकॉल के समय आमद करायी जाये।