सीजीक्रांति/खैरागढ़। जाति प्रमाण पत्र बनाने में आ रही दिक्कतों से लोगों को कुछ दिनों में राहत मिल सकती है। जिनके पास 1984 और 1950 के पहले के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उनके जाति प्रमाण पत्र में अब नगर पालिका के सामान्य सभा में अनुमोदन पश्चात बनाया जा सकता है! हालांकि इसके लिए जाति संबंधी कम से कम कोई एक पुख्ता दस्तावेज पेश करना होगा।
सोमवार तक नगर पालिका के पास जाति प्रमाण पत्र के लिए 205 आवेदन जमा हो चुके हैं। 14 जुलाई को नगर पालिका में सामान्य सभा आयोजित की गई है। सभा में उपलब्ध दस्तावेजों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के बाद आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की अनुशंसा पालिका करेगी। इसके आधार पर तहसील कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
आवेदक मूल निवासी है या नहीं, वे किस जाति के हैं, इसकी पहचान पार्षद को करनी है। इसके लिए समाज प्रमुख व अन्य लोगों से अभिमत व उनकी गवाही भी ली जा सकती है। इसके बाद पालिका प्रशासन आवेदकों से शैक्षणिक रिकार्ड, अन्य प्रमाणित दस्तावेज जिसमें जाति का उल्लेख हो उसके दस्तावेज जमा करने की मांग कर सकती है, ताकि 1984 व 1950 के पहले के दस्तावेज भले न हो लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ दस्तावेजी सुबूत प्रस्तुत करना होगा।
जाति—निवास—आय के लिए भटक रही जनता
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का दौर जारी है। बच्चों के लिए प्रवेश और छात्रवृत्ति के लिए छात्र व उनके पालक जाति—निवास—आय प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं। लोक सेवा केंद्रों में सर्वर डाउन होने के कारण आवेदकों को पावती भी समय पर नहीं मिल रही हैं। वहीं तहसील में जाति—आय व निवास प्रमाण पत्रों के सैकड़ों प्रकरण लंबित हैं। प्रमाण पत्र जारी करने का क्रम पहले की अपेक्षा धीमा हो गया है। इसकी वजह आवेदनों की संख्या में आई बढ़ोत्तरी को माना जा रहा है।
14 को सामान्य सभा में होगा निर्णय
14 जुलाई को नगर पालिका में सामान्य सभा आयोजित की गई है। जाति प्रमाण पत्र के लिए 205 आवेदन प्राप्त हुए है। आवेदनों की संख्या बढ़ भी सकती है। सामान्य सभा में इन आवेदनों की वैधानिकता की जांच कर निर्णय लिया जाएगा।
सूरज सिदार, सीएमओ
नगर पालिका परिषद खैरागढ़