बालोद। बालोद कोर्ट की जज सरोज नंद दास ने हत्या के मामलों में 2 पतियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्नि द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर नाराज पति ने उसे केरोसिन डालकर जला दिया। ईलाज के दौरान पीडिता की मौत हो गई थी वहीं दूसरे मामले में पत्नि का व्यवहार सास—ससुर से ठीक नहीं होने के चलते पति ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बालोद सरोज नंद दास के द्वारा पहले मामले के आरोपी भेमेश्वर उर्फ रवि पिता अशोक कुमार बिंझेकर, उम्र 30 वर्ष, निवासी बरही थाना व जिला बालोद को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दूसरे मामले के आरोपी पति शैलेन्द्र कुमार नेताम को धारा 302 भा.दं.सं. के अपराध में आजीवन कारावास व 1000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शारीरिक संबंध बनाने से पत्नी ने किया इंकार, मिट्टी तेल डालकर जला दिया
आरोपी भेमेश्वर उर्फ रवि शराब पीकर अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाई-झगड़ा करता था। 24 सितंबर 2019 के रात के करीब 11-12 बजे के बीच आरोपी अपने पत्नी से शारीरिक संबंध बनाने की बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा किया और उसके शरीर में मिट्टी तेल डालकर माचिस मारकर जला दिया, जिससे लक्ष्मी बाई बिंझेकर बुरी तरह से आग से जल गयी थी। जिसे उपचार के लिये जिला अस्पताल बालोद तदोपरांत रिफर करने पर डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल रायपुर में भर्ती किये थे। थाना गोलबाजार रायपुर को डीकेएस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पीटल, रायपुर से मृतक लक्ष्मी बाई की जलने से दर्दनाक मौत हो गई।
सास—ससुर से झगडा करती थी पत्नी, गला घोंटकर कर दी हत्या
दूसरे मामले में आरोपी शैलेन्द्र कुमार नेताम पिता भगवानी नेताम, उम्र 25 वर्ष, साकिन आदिवासी पारा शिवचौक कंवर, थाना-गुरुर चौकी कंवर, जिला बालोद ने पत्नी का आये दिन सास—ससुर से विवाद के चलते अपनी पत्नी प्रीति नेताम की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।