अवैध मकान होंगे वैध, 1291 वर्गफीट जमीन पर बने मकानों का होगा निशुल्क नियमितीकरण, और भी बहुत कुछ, पढ़िए पूरी खबर

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सीजी क्रांति/रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायो में बगैर अनुमति बनाए गए अवैध मकानों को अब वैध किया जाएगा। इसके लिए शासन के तय नियमों का पालन करना होगा। 1291 वर्गफीट मकानों का निशुल्क नियमितीकरण किया जाएगा। सरकार के नए प्रावधान से आम लोगों को काफी राहत मिलेगा।
बता दें कि प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 प्रदेश में लागू की गई है। इस नियम के तहत अब 120 वर्ग मीटर अर्थात 1291 वर्ग फिट भूखंड में निर्मित आवासीय मकानों का निःशुल्क नियमितिकरण होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
जिन भू-स्वामियों ने सक्षम अधिकारी से बिना स्वीकृति के भवन निर्माण करा लिया गया हो या अनुमोदित विकास अनुज्ञा/भवन निर्माण अनुज्ञा अभिन्यास से भिन्न निर्माण कार्य कराया गया हो वे उक्त नियम के तहत निर्धारित जुर्माना राशि जमाकर अपना भवन नियमित करा सकते है। यह अधिनियम व नियम राजपत्र में अधिसूचित 14 जुलाई 2022 के पूर्व अस्तित्व में आए भवनो पर ही लागू होगा।
इस अधिनियम के तहत जिला स्तरीय जिला नियमितीकरण प्राधिकारी समिति का गठन किया गया है जिसमें कलेक्टर अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य, संबंधित निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य व सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश सदस्य सचिव रहेंगे।

आवेदन की प्रक्रिया

नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवेदन नगरीय निकाय में जमा किए जाएंगे व नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर किंतु नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों में आवेदन सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में जमा किए जाएंगे।

आवश्यक दस्तावेज
आवेदित भूमि का बी-1, पी-2, 1 रू 4000 के माप मान में खसरा नक्शा, रजिस्ट्री बैनामा व ऋण पुस्तिका की प्रति भवन का 4 दिशा से फोटो, भवन का मानचित्र पूर्व से लिए गए अनुज्ञा की प्रति, 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण पत्र।

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